{"_id":"5ea715338ebc3e909664fc1f","slug":"bs-4-vehicles-will-now-be-registered-by-30-april-jind-news-rtk5526304176","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीएस-4 वाहनों का अब 30 अप्रैल तक होगा पंजीकरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीएस-4 वाहनों का अब 30 अप्रैल तक होगा पंजीकरण
विज्ञापन
लॉकडाउन के चलते 31 मार्च से पहले बिके बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लागू होने की वजह से इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब किसी भी कार्य दिवस पर 30 अप्रैल तक इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। सुबह 9 से दोपहर 2 दो बजे तक फाइल जमा करवाई जा सकती है।
लॉकडाउन में ढील देने के बाद आरटीए कार्यालय खोला गया है। प्रतिदिन ऐसे बहुत से लोग ऑफिस आते थे, जिन्होंने 31 मार्च से पहले बीएस-4 वाहन खरीदे थे। लॉकडाउन के चलते उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब आरटीए कार्यालय ने ऐसे वाहनों खरीदने वाले लोगों को 30 अप्रैल तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने का अवसर दिया है। सरकार द्वारा 21 अप्रैल को जारी आदेशों में कहा गया है कि आरटीए कार्यालय में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के विंडो खोली जाएगी। केवल उन्हीं लोगों की फाइल जमा करवाई जाएगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा तथा मास्क पहनकर आएगा। सरकार ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है, इसलिए मास्क के साथ वाहन चालकों को अपने हाथ भी सैनिटाइजर से धोने होंगेे।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फार्म नंबर 20, फार्म नंबर 21 (सेल सर्टिफिकेट), फार्म नंबर 22 (डीलर द्वारा दिया जाता है), इन वाइस (बिल), इंश्योरेंस, दो पते का प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, पैन कार्ड।
विज्ञापन
जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के एक हजार वाहन
मार्च की शुरुआत में विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने बीएस-4 वाहन को बेचने के लिए विभिन्न तरह के ऑफर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इस प्रकार के वाहन खरीद लिए। 21 मार्च से पहले ही इस प्रकार के एक हजार वाहनों की बिक्री हो चुकी थी। लॉकडाउन के चलते इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था।
सरकार ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। जिस व्यक्ति ने बीएस-4 वाहन खरीदे हैं, वह 30 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाते समय सरकार द्वारा लॉकडाउन के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है।
डॉ. सत्येंद्र दूहन, सचिव आरटीए, जींद।
विज्ञापन
लॉकडाउन में ढील देने के बाद आरटीए कार्यालय खोला गया है। प्रतिदिन ऐसे बहुत से लोग ऑफिस आते थे, जिन्होंने 31 मार्च से पहले बीएस-4 वाहन खरीदे थे। लॉकडाउन के चलते उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब आरटीए कार्यालय ने ऐसे वाहनों खरीदने वाले लोगों को 30 अप्रैल तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने का अवसर दिया है। सरकार द्वारा 21 अप्रैल को जारी आदेशों में कहा गया है कि आरटीए कार्यालय में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के विंडो खोली जाएगी। केवल उन्हीं लोगों की फाइल जमा करवाई जाएगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा तथा मास्क पहनकर आएगा। सरकार ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है, इसलिए मास्क के साथ वाहन चालकों को अपने हाथ भी सैनिटाइजर से धोने होंगेे।
विज्ञापन
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
फार्म नंबर 20, फार्म नंबर 21 (सेल सर्टिफिकेट), फार्म नंबर 22 (डीलर द्वारा दिया जाता है), इन वाइस (बिल), इंश्योरेंस, दो पते का प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, पैन कार्ड।
विज्ञापन
जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के एक हजार वाहन
मार्च की शुरुआत में विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने बीएस-4 वाहन को बेचने के लिए विभिन्न तरह के ऑफर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने इस प्रकार के वाहन खरीद लिए। 21 मार्च से पहले ही इस प्रकार के एक हजार वाहनों की बिक्री हो चुकी थी। लॉकडाउन के चलते इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था।
सरकार ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है। जिस व्यक्ति ने बीएस-4 वाहन खरीदे हैं, वह 30 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाते समय सरकार द्वारा लॉकडाउन के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है।
डॉ. सत्येंद्र दूहन, सचिव आरटीए, जींद।