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Jind News: पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाई रोक

Thu, 05 Oct 2023 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 05 Oct 2023 11:53 PM IST
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Ban on sale and use of firecrackers
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने जिले में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि ई- कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी।

जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटाखों के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री समेत इस्तेमाल को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस व नगर परिषद को दी गई है। उपमंडल अधिकारी नागरिक, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएंगे। प्रतिदिन की रिपोर्ट डीसी कार्यालय को देनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।
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ग्रीन पटाखे निर्धारित समय तक बजाने की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिले में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे ही लाइसेंस प्राप्त व्यापारी बेच सकेंगे। अन्य पटाखों और लड़ियों के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है। ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये पटाखें केवल दीपावली पर्व के दिन सायं 8 से रात्रि 10 बजे तक और क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी।
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