फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Anticipatory bail of the accused who exploited for 10 years on the pretext of marriage rejected

Jind News: शादी का झांसा दे 10 साल शोषण करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Mon, 20 Jan 2025 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Mon, 20 Jan 2025 11:53 PM IST
विज्ञापन
Anticipatory bail of the accused who exploited for 10 years on the pretext of marriage rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नारनौल। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी एडीशनल सेशन जज वर्षा जैन ने खारिज कर दी।
एक महिला ने हाईकोर्ट के माध्यम से शहर थाने में 7 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें उसने नांगल चौधरी के एक व्यक्ति पर 10 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। बेटी के साथ भी गलत हरकतें करने का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने की गुहार लगाई थी, लेकिन एडीशनल सेशन जज वर्षा जैन ने आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। आरोपी नांगल चौधरी क्षेत्र का रहने वाला है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह पंजाब की रहने वाली है। उसकी पहली शादी पंजाब के व्यक्ति से हुई थी। उनसे उनके दो बच्चे हैं। शादी के कुछ साल बाद पति की मौत हो गई और उसके बाद उनकी शादी नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। इस शादी से उनको एक लड़की और हुई और करीब तीन साल के बाद उनके घरवालों ने घर से निकाल दिया। साथ ही आरोपी के साथ रहने का दबाव बनाने लगे।
विज्ञापन


आखिरकार जब आरोपी ने उससे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा तो वह मान गई। 2015 से अब तक वह सिर्फ शादी का वादा कर उसका शोषण ही करता रहा। अब करीब 10 साल से साथ रहने के बाद जब उसने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed