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बिना वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र के नागरिक अस्पताल में नहीं मिलेगा प्रवेश
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नागरिक अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र की जांच करवाते लाइन में खड़े लोग। संवाद।
- फोटो : Jind
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जींद। जिले के साथ लगते करनाल और पानीपत में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। लघु सचिवालय, एसपी ऑफिस के बाद अब नागरिक अस्पताल में भी बिना वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र के प्रवेश बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की छूट दी जा सकती है।
किसी ने पहली डोज नहीं लगवाई है तो उसको मौके पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। यदि दूसरी डोज का समय होने के बावजूद नहीं लगवाई तो उसे भी वैक्सीन लगाई जा रही है। बिना मास्क पहने हुए लोगों को भी अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया गया, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है। यदि किसी व्यक्ति ने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो उसे मौके ही वैक्सीन लगाने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। यदि दूसरी डोज में देरी हो चुकी है तो उसको दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने पहली डोज लगवा रखी है और दूसरी डोज में अभी समय तो उसे भी प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में प्रवेश के समय मास्क पहनना जरूरी है।
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इमरजेंसी के समय व गर्भवति महिलाओं को छूट
सिविल सर्जन डॉ. जेएस पूनिया ने कहा कि अस्पताल में यदि कोई इमरजेंसी के समय आता है तो उसको छूट दी जा सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी छूट दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग किसी का इलाज करने से मना नहीं करता। यह केवल कोरोना से बचाव के लिए जरूरी किया गया है। कोरोना के नए वैरिएंट ने करनाल तथा पानीपत में दस्तक दे दी है। इसलिए जींद के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह सख्ती की गई है।
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वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगी एंट्री
डीसी नरेश नरवाल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार यदि 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो एक जनवरी से बस, ट्रेन से लेकर बैंक, मैरिज हाल, होटल-रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूर्ण रूप से वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलिंडर बिक्री केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। कॉलेजों व स्कूलों में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
बॉक्स
कोविशील्ड 84 दिन व कोवैक्सीन की 28 दिन बाद लगवाएं दूसरी डोज
डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन की स्थिति जांचने के लिए दूसरी डोज के प्रमाणपत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, प्रथम डोज प्रमाणपत्र यह जानने के लिए की दूसरी डोज लग चुकी है अथवा नहीं की प्रति अपने पास रखें। कोविशील्ड 84 दिन तथा कोवैक्सीन की 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं।
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किसी ने पहली डोज नहीं लगवाई है तो उसको मौके पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है। यदि दूसरी डोज का समय होने के बावजूद नहीं लगवाई तो उसे भी वैक्सीन लगाई जा रही है। बिना मास्क पहने हुए लोगों को भी अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शुक्रवार को नागरिक अस्पताल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया गया, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है। यदि किसी व्यक्ति ने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई है तो उसे मौके ही वैक्सीन लगाने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। यदि दूसरी डोज में देरी हो चुकी है तो उसको दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने पहली डोज लगवा रखी है और दूसरी डोज में अभी समय तो उसे भी प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में प्रवेश के समय मास्क पहनना जरूरी है।
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इमरजेंसी के समय व गर्भवति महिलाओं को छूट
सिविल सर्जन डॉ. जेएस पूनिया ने कहा कि अस्पताल में यदि कोई इमरजेंसी के समय आता है तो उसको छूट दी जा सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी छूट दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग किसी का इलाज करने से मना नहीं करता। यह केवल कोरोना से बचाव के लिए जरूरी किया गया है। कोरोना के नए वैरिएंट ने करनाल तथा पानीपत में दस्तक दे दी है। इसलिए जींद के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह सख्ती की गई है।
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वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलेगी एंट्री
डीसी नरेश नरवाल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार यदि 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो एक जनवरी से बस, ट्रेन से लेकर बैंक, मैरिज हाल, होटल-रेस्टोरेंट, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूर्ण रूप से वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद ही बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रा की स्वीकृति रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलिंडर बिक्री केंद्र, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन डिपो पर केवल दोनों डोज लगवाने वालों को ही सामान उपलब्ध होगा। कॉलेजों व स्कूलों में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भी वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित होगा। जिम, पार्क, व्यायामशाला आदि में केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
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कोविशील्ड 84 दिन व कोवैक्सीन की 28 दिन बाद लगवाएं दूसरी डोज
डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन की स्थिति जांचने के लिए दूसरी डोज के प्रमाणपत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, प्रथम डोज प्रमाणपत्र यह जानने के लिए की दूसरी डोज लग चुकी है अथवा नहीं की प्रति अपने पास रखें। कोविशील्ड 84 दिन तथा कोवैक्सीन की 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं।