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Jind News: ट्रेन में छेड़छाड़ के दोषी युवक को एक साल की कैद, 15 हजार जुर्माना

Thu, 28 Nov 2024 12:27 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 28 Nov 2024 12:27 AM IST
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A youth found guilty of molestation in a train was sentenced to one year imprisonment and fined Rs 15,000
जींद। चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे राज गुप्ता ने आरोपी जींद निवासी मोहित को एक साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने जुर्माना राशि जमा करवा दी है। दोषी को अदालत ने एक माह के लिए जमानत दी है। अगर दोषी चाहे तो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक 2023 में आरपीएफ को शिकायत मिली कि चलती ट्रेन में एक युवक ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले की जांच कर जींद निवासी मोहित को काबू किया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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