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Jind News: चिराग योजना के तहत जिले के 67 स्कूलों ने दर्शाई सीट
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जींद। चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए जिले के 67 स्कूलों ने 2365 सीटें सार्वजनिक की हैं। जिलेभर में 380 से ज्यादा निजी स्कूल हैं। चिराग योजना के तहत जिले के जिन 67 निजी स्कूलों ने दाखिले के लिए सहमति जताई हैं, उसमें से पांचवीं से 12वीं कक्षा के लिए अलेवा ब्लॉक में दो स्कूलों ने 53 सीट, जींद ब्लॉक के 17 स्कूलों ने 387 सीट, जुलाना ब्लॉक के नौ स्कूलों ने 312, नरवाना ब्लॉक के 12 स्कूलों ने 536, पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के चार स्कूलों ने 334, सफीदो ब्लॉक के 11 स्कूलों ने 343 और उचाना ब्लॉक के 12 स्कूलों ने 453 सीट दर्शाई हैं।
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि चिराग योजना के तहत पांचवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। इस स्कीम के तहत केवल वहीं छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे और वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। अभिभावक या छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आवेदन और दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनित सदस्य नियुक्त करेंगे। इसके लिए यह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, पीजीटी अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं।
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प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों को अभिभावकों की आय लाख 80 हजार रुपये और इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा और वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। जिन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह विद्यालय अभिभावक या छात्र को रसीद अवश्य देगा। सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आवेदन तिथि के पश्चात लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) का होना अनिवार्य है, जिसमें परिवार को वार्षिक आय वर्ष 2024-25 में एक लाख 80 हजार या उससे कम होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा तथा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर अंदर भेजनी होगी।
बॉक्स
निजी स्कूलों ने दर्शाई सीट
चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों ने पांचवीं से 12वीं कक्षा में खाली सीट दर्शाई हैं। निजी स्कूल नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची चस्पाएंगे। जो विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, वह स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।
-डॉ. सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि चिराग योजना के तहत पांचवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। इस स्कीम के तहत केवल वहीं छात्र पात्र होंगे, जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की होगी। छात्र दाखिले हेतु केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वे पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे और वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षानुसार घोषित सीटों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। सभी सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय कक्षानुसार घोषित सीटों की जानकारी अपने विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। अभिभावक या छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आवेदन और दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। इस दाखिला अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय मनोनित सदस्य नियुक्त करेंगे। इसके लिए यह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी, सरकारी विद्यालय के किसी प्राचार्य, पीजीटी अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं।
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प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों को अभिभावकों की आय लाख 80 हजार रुपये और इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा और वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। जिन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र द्वारा आवेदन पत्र दिया जाएगा, वह विद्यालय अभिभावक या छात्र को रसीद अवश्य देगा। सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आवेदन तिथि के पश्चात लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) का होना अनिवार्य है, जिसमें परिवार को वार्षिक आय वर्ष 2024-25 में एक लाख 80 हजार या उससे कम होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा दाखिल होने वाले छात्रों का डेटा एमआईएस पोर्टल पर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा तथा दाखिल होने वाले छात्रों की सूचना विभाग को दाखिले की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर अंदर भेजनी होगी।
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निजी स्कूलों ने दर्शाई सीट
चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों ने पांचवीं से 12वीं कक्षा में खाली सीट दर्शाई हैं। निजी स्कूल नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची चस्पाएंगे। जो विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, वह स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।
-डॉ. सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।