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तीन साल पहले सबमर्सिबल बोर करने वाले कारीगर की हत्या के दोषी को उम्र कैद
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तीन साल पहले हुई कारीगर की हत्या के दोषी को उम्रकैद
अमर उजाल ब्यूरो
जींद। तीन साल पहले खेत में बोर करने पहुंचे टोहाना निवासी जगसीर सिंह की हत्या के दोषी फतेहाबाद जिला के गिला वाली ढाणी निवासी जोगेंद्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह ने उम्रकैद और 55 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव उझाना में तीन साल पहले एक अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि धमतान माइनर में एक लाश पड़ी है। मृतक की पहचान टोहाना के भूना रोड निवासी जगसीर के रूप में हुई थी। दरअसल जगसीर गिला वाली ढाणी निवासी जोगेंद्र सिंह के साथ बोर के काम में मजदूरी करने आया था। इस दौरान जोगेंद्र व जगसीर के बीच झगड़ा हो गया और 30 मार्च की रात को जोगेंद्र ने जगसीर की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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अमर उजाल ब्यूरो
जींद। तीन साल पहले खेत में बोर करने पहुंचे टोहाना निवासी जगसीर सिंह की हत्या के दोषी फतेहाबाद जिला के गिला वाली ढाणी निवासी जोगेंद्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह ने उम्रकैद और 55 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव उझाना में तीन साल पहले एक अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि धमतान माइनर में एक लाश पड़ी है। मृतक की पहचान टोहाना के भूना रोड निवासी जगसीर के रूप में हुई थी। दरअसल जगसीर गिला वाली ढाणी निवासी जोगेंद्र सिंह के साथ बोर के काम में मजदूरी करने आया था। इस दौरान जोगेंद्र व जगसीर के बीच झगड़ा हो गया और 30 मार्च की रात को जोगेंद्र ने जगसीर की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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