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134ए के तहत शिक्षा विभाग सख्त, निजी स्कूलों को जारी किए नोटिस

Wed, 14 Mar 2018 12:12 AM IST
Updated Wed, 14 Mar 2018 12:12 AM IST
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134ए के तहत शिक्षा विभाग सख्त, निजी स्कूलों को जारी किए नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
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जींद।
नियम 134ए के तहत गरीब परिवार व बीपीएल परिवार के बच्चों को मिलने वाली सुविधा को लेकर निजी स्कूल गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने वहां रिक्त सीटों की संख्या का ब्योरा विभाग को नहीं दिया है। गौरतलब है कि नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होने जा रही है। ऐसे में अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जींद ब्लॉक में कुल 97 स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिसमें से अभी तक पांच स्कूलों ने ही रिक्त सीटों का ब्योरा किया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 16 मार्च से पहले सभी निजी स्कूलों को अपने स्कूलों रिक्त सीट विभाग को व अपने स्कूलों में नोटिस बोर्ड चस्पा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिभाव ने का कहना है, कि पिछले साल की तरह इस साल भी 134ए में निजी स्कूल काफी मनमानी कर रहे है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, निजी स्कूलों ने अभी रिक्त सीटों का ब्योरा नहीं दिया है, और 134ए का फार्म भी वेबसाइट से नहीं निकल रहा है, इससे काफी परेशानी का सबब बनी हुई है। अभिभावकों ने कहा कि आवेदन करने का भी कम समय दिया गया है, और छह दिन ही बाकी है, आवेदन शुरू होने के अभी तक आवेदन फार्म वेबसाइट पर नहीं आया।
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नहीं मिले आवेदन फार्म
मंगलवार को अभिभावक नियम 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए बीईओ ऑफिस पहुंचे और आवेदन फार्म नहीं मिलने से अभिभावकों में शिक्षा विभाग के खिलाफ काफी नाराजगी दिखी।
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पिछले साल 1605 ने किए थे आवेदन
2017 में 134ए के तहत 1605 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1300 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 520 बच्चे पास हुए थे। इसके आधार पर बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिया गया।

क्या है, 134ए
नियम 134ए प्रदेश सरकार का कानून है। इसके तहत गरीब परिवार व बीपीएल परिवार के लोगों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रावधान है। निजी स्कूलों को अपने स्कूल की 10 प्रतिशत सीट रिक्त रखनी होती हैं। इन पर गरीब बच्चों को दाखिला दिया जाता है। इस व्यवस्था का पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग पहले रिक्त सीटों की जानकारी लेता है।

ये रहेगा शेड्यूल
16 मार्च तक सभी निजी स्कूलों को अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर रिक्त सीट व शिक्षा विभाग को भेजनी जरूरी और 20 मार्च से 10 अप्रैल तक दाखिले के लिए आवेदन फार्म लिए जाएंगे। 12 अप्रैल को आए हुए आवेदनों की जांच व छंटनी की जाएगी। 13 अप्रैल को लिस्ट व रोल नंबर वितरित किए जाएंगे और 15 अप्रैल को परीक्षा लिया जाएगा। 18 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 19 अप्रैल को जिलेभर में ब्लॉक स्तर पर पहली पहली मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी और पहली लिस्ट के मेरिट अनुसार 20 से 25 अप्रैल तक दाखिले होंगे। एक मई को दूसरी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। दूसरी लिस्ट के मेरिट अनुसार दो से पांच मई तक दाखिले लिए जाएंगे।

134ए के तहत निजी स्कूल कर रहे खिलवाड़
शिक्षा विभाग लगातार अभिभावकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी तक निजी स्कूलों ने अभी तक 10 रिक्त सीटों का ब्योरा नहीं दिया है, सरकार व शिक्षा विभाग से मांग करते है, कि निजी स्कूलों में 10 प्रतिशत रिक्त सीटों को बढ़ाया जाए और अभिभावकों आने वाली परेशानी का समाधान तुरंत किया जाए।
सुमन श्योराण, जिलाध्यक्ष दो जमा पांच जन आंदोलन मुद्दे।

नहीं मिला फार्म
खंड शिक्षा कार्यालय में आवेदन फार्म लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर भी फार्म नहीं आया है, और निजी स्कूलों अभी तक रिक्त सीटों का ब्योरा नहीं दिया। इससे का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

पवन अभिभावक, अर्बन एस्टेट।

97 में से पांच निजी स्कूलों दिया है, रिक्त सीटों का ब्योरा
जींद ब्लॉक में 97 निजी स्कूल है, जिसमें से पांच स्कूलों ने रिक्त सीटों का ब्योरा दिया है, जिन स्कूलों ने अभी तक रिक्त सीटों का ब्योरा नहीं दिया है, उन्हें 16 मार्च तक रिक्त सीटें अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। और सभी स्कूलों को नोटिस भी जारी किया गया है, कि 16 मार्च तक रिक्त सीटों का ब्योरा शिक्षा विभाग को दें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
परणिता मधोक, बीईईओ जींद।
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