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Jind News: गरीबी रेखा से नीचे वालों के बकाया बिजली बिलो में दी 50 प्रतिशत की छूट

Sat, 24 Jun 2023 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sat, 24 Jun 2023 11:52 PM IST
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50 percent discount given in outstanding electricity bills of people below poverty line
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बकाया बिजली के बिलों में 50 फीसदी छूट देने के लिए योजना शुरू की है। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें तय हैं। जो भी पात्र इन शर्तों को पूरा करेगा उसे योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय एक लाख से कम है।
इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति का बिजली कनेक्शन डोमेस्टिक होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट खपत हो और दो बिल नहीं भरे हों। केवल वही इस योजना का पात्र लाभार्थी है। इस योजना में आठ जून पहले के ही उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ किया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद तीन वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ वह उपभोक्ता भी ले सकते हैं। जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा। जिसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा जाएगा कि इस सेटलमेंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा।
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हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार के उन लोगों को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिनके बिजली के बिल लंबित हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवारों के लिए एक योजना तैयार की गई है। योजना में आठ जून 2023 तक से पहले के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उनका पूरा सरचार्ज जो बिल पर अंकित है। वह माफ किया जाएगा। मूल राशि पर अधिभार नहीं लगाया जाएगा।
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वर्जन

जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटे हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के चालू कर दिया जाएगा। यह योजना उन पात्र परिवारों पर भी लागू होगी जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है और वह वापस लिया जाएगा। इसका एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा कि उनका इस सेटलमेंट के बाद कोई विवाद नहीं रहेगा।-प्रमोद कुमार अधीक्षक अभियंता बिजली निगम जींद।
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