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दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले को सुनाई उम्रकैद की सजा
Updated Thu, 31 May 2018 12:29 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद।
गांव कालवा निवासी दो लोगों की हत्या करने के दोषी जींद निवासी सोनू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ सोनू को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 23 सितंबर 2015 को पिल्लूखेड़ा पुलिस को दी शिकायत में गांव कालवा निवासी रूमन ने कहा कि उसके परिवार का आशरी गेट जींद निवासी कृष्ण के परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी के चलते कृष्ण का बेटा सोनू 23 सितंबर को उनकी ज्वैलर्स की दुकान पर पहुंचा। जहां आरोपी ने उसके पति संदीप तथा जेठ राजकुमार उर्फ राजू को गोली मार दी। इसमें संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार की पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रूमन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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जींद।
गांव कालवा निवासी दो लोगों की हत्या करने के दोषी जींद निवासी सोनू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ सोनू को 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 23 सितंबर 2015 को पिल्लूखेड़ा पुलिस को दी शिकायत में गांव कालवा निवासी रूमन ने कहा कि उसके परिवार का आशरी गेट जींद निवासी कृष्ण के परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी के चलते कृष्ण का बेटा सोनू 23 सितंबर को उनकी ज्वैलर्स की दुकान पर पहुंचा। जहां आरोपी ने उसके पति संदीप तथा जेठ राजकुमार उर्फ राजू को गोली मार दी। इसमें संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार की पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने रूमन की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सोनू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।