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जानलेवा हमला करने के तीन दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 13 Feb 2020 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 12:12 AM IST
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3 convicts sentenced to three years for murderous attack
3 convicts sentenced to three years for murderous attack
फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के जुर्म में एडीजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने बुधवार को छह लोगों को तीन-तीन साल के कारावास और साढ़े तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर नौ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव पालवां निवासी महाबीर ने तीन फरवरी 2014 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव की महिला सरपंच के खिलाफ बीडीपीओ कार्यालय में सुनवाई थी। इसके चलते दोपहर को वह खंड विकास कार्यालय में अपने बयान दर्ज करवाने के लिए गया था। उसी दौरान महिला सरपंच का पति रघुबीर उर्फ सतबीर अपने परिवार के सदस्यों, कई अन्य लोगों के साथ हथियार लेकर पहुंचा। जब वह अपने बयान देने के बाद शपथ पत्र लेकर पंचायत अधिकारी को देने के लिए जा रहा था तो रघुबीर व उसके साथियों ने उस पर फायरिंग करते हुए मारपीट की। इसमें उसे व उसके साथ कुछ अन्य आए लोगों को भी चोटें आई। उचाना थाना पुलिस ने महाबीर की शिकायत पर रघुबीर समेत कई लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने रघुबीर उर्फ सतबीर, सत्यवान उर्फ सत्ता, सुरेंद्र, विक्रम, सुनील तथा सुशील को तीन-तीन वर्ष कैद तथा साढ़े तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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