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Jind News: नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 28 Nov 2024 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 28 Nov 2024 11:45 PM IST
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20 years imprisonment to a man guilty of raping a minor
नाबालिग के साथ कुकर्म करने के आरोपी युवक को डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो साल की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
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7 अप्रैल 2023 को थाना अलेवा में एक युवक के नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौन शोषण करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना अलेवा में आरोपी सुमित के खिलाफ धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 8 अप्रैल को आरोपी सुमित को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया था। 9 जून 2023 को आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों सहित चालान अदालत में पेश किया गया और समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की पैरवी की गई।
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वीरवार को डॉ. चंद्रहास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक, स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी सुमित को दोषी मानते हुए 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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