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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
Sat, 07 Oct 2023 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 07 Oct 2023 12:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में जुलाना निवासी सुमित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जुलाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 20 दिसंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की को सुमित निवासी जुलाना घर से बहला फुसलाकर ले गया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान लड़की के मिलने पर उसने अदालत में अपने बयान में आरोपी सुमित निवासी जुलाना पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाया था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने सुमित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी थी। पुलिस ने आरोपी सुमित को 27 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। साथ ही ठोस साक्ष्यों के साथ चालान पेश किया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने आरोपी सुमित निवासी जुलाना को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जींद। एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में जुलाना निवासी सुमित को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जुलाना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 20 दिसंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की को सुमित निवासी जुलाना घर से बहला फुसलाकर ले गया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान लड़की के मिलने पर उसने अदालत में अपने बयान में आरोपी सुमित निवासी जुलाना पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाया था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने सुमित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी थी। पुलिस ने आरोपी सुमित को 27 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। साथ ही ठोस साक्ष्यों के साथ चालान पेश किया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने आरोपी सुमित निवासी जुलाना को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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