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Jind News: घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
Sun, 05 Nov 2023 12:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 05 Nov 2023 12:14 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 वर्ष की कैद तथा साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की एक महिला ने पांच दिसंबर 2021 को पुलिस दी शिकायत में बताया था कि वह दिन में कामकाज के सिलसिले से बाहर चली जाती है। घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी रहती है। मोहल्ले का एक युवक अभिषेक उनके घर में आता था। एक दिन उसने घर में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला 18 नवंबर से जारी था। एक दिन अचानक वह घर पहुंची और उसने अभिषेक तथा उसकी बेटी को आपत्तिजनक हालात में पाया। अभिषेक उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भाग गया। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर अभिषेक के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला कर गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अभिषेक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल का कारावास तथा साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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जींद। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 वर्ष की कैद तथा साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना इलाके की एक महिला ने पांच दिसंबर 2021 को पुलिस दी शिकायत में बताया था कि वह दिन में कामकाज के सिलसिले से बाहर चली जाती है। घर में उसकी 15 वर्षीय बेटी रहती है। मोहल्ले का एक युवक अभिषेक उनके घर में आता था। एक दिन उसने घर में उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला 18 नवंबर से जारी था। एक दिन अचानक वह घर पहुंची और उसने अभिषेक तथा उसकी बेटी को आपत्तिजनक हालात में पाया। अभिषेक उन्हें बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भाग गया। शहर थाना नरवाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर अभिषेक के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला कर गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अभिषेक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल का कारावास तथा साढ़े 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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