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Jind News: अपहरण कर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Wed, 09 Aug 2023 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 09 Aug 2023 11:37 PM IST
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20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे डॉ. चंद्रहास की अदालत 20 वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर थाना नरवाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने सात अप्रैल 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वह देर शाम तक नहीं लौटी। उसकी आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बंधक बनाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया था।
पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने आरोप लगाया था कि गांव उझाना निवासी साहिल ने अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में साहिल को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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