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Jind News: बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल का कारावास

Thu, 23 Nov 2023 12:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 23 Nov 2023 12:07 AM IST
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20 years imprisonment for child molester
जींद। एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी गिरीश को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना भरने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मार्च 2022 को शहर थाना नरवाना इलाके के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 मार्च को मोहल्ले का ही गिरीश उसके नौ वर्षीय भतीजे को बहला फुसला कर ले गया और कुकर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। तबीयत बिगड़ने पर भतीजे ने गिरीश की करतूत के बारे में बताया। शहर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गिरिश के खिलाफ कुकर्म करने, छह पाॅक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने गिरीश को बच्चे से कुकर्म करने पर बीस साल का कारावास तथा बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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