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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 कैद व एक लाख रुपये जुर्माना

Sat, 17 Jul 2021 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jul 2021 12:33 AM IST
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20 imprisoned and fined one lakh rupees for raping minor
जींद। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी अमरहेड़ी गांव निवासी रोहताश को अतिरिक्त सत्र न्यायालय गुरविंदर कौर की अदालत ने 20 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 जुलाई 2019 को थाना सदर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी लड़की घर से लापता हो गई है। उसने उसकी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप अमरहेड़ी निवासी रोहताश पर लगाया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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