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नियम 134-ए की परीक्षा में जिले के 1915 विद्यार्थी पास

Sat, 18 Dec 2021 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 18 Dec 2021 12:09 AM IST
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1915 students of the district pass in the examination of Rule 134-A
जींद। नियम 134-ए के तहत पांच दिसंबर को हुई परीक्षा का संशोधित परिणाम वीरवार देर रात जारी हो गया। इसमें जिलेभर से 1915 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 569 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अब जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें 24 दिसंबर तक अपने निर्धारित स्कूल में दाखिला लेना होगा।
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अगर विद्यार्थियों ने निश्चित समय अवधि में दाखिला नहीं लिया तो उन सीटों को खाली माना जाएगा। जिन विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं, उनकी सूचना मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से विद्यार्थियों को दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अगर दाखिले के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो बच्चे का दाखिला रद्द किया जाएगा। इसके अलावा अगर 24 दिसंबर के बाद स्कूलों में सीटें खाली रह जाती हैं तो उन पर आगामी दाखिला प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। फिलहाल जिन विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं, उन्हें 24 दिसंबर तक दाखिला लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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गौरतलब है कि 29 अक्तूबर से नियम 134-ए के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी जो 24 नवंबर तक चली थी। इस दौरान 2674 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद पांच दिसंबर को जिलेभर में 11 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। जिलेभर में दूसरी से 9वीं कक्षा 2674 में से 2484 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 190 विद्यार्थी गैरहाजिर रहे थे। पहले शिक्षा विभाग द्वारा दस दिसंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया जाना था, लेकिन ज्यादातर स्कूलों द्वारा पोर्टल पर अंकों की सूचना नहीं डाली गई। इस कारण शिक्षा विभाग द्वारा 15 दिसंबर को परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की सूचना जारी की गई। 15 दिसंबर को जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया था उसे वीरवार देर शाम रद्द कर दिया गया और 16 दिसंबर को देर रात संशोधित परीक्षा परिणाम जारी हुआ।
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दाखिले के लिए चाहिए यह दस्तावेज
स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपये से कम आय का प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर, जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ रहा है उस स्कूल का कोड आवश्यक होगा।

वर्जन
नियम 134-ए तहत हुई परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। जिन विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट हुए हैं, वह 24 दिसंबर तक दाखिला ले सकते हैं। अगर निश्चित अवधि के दौरान विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया तो सीट खाली मानी जाएंगी। ऐेसे में विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपना दाखिला निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करें।
- सदानंद वत्स, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जींद।
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