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पेट्रोल पंप सेल्जमैन की तेजधारों हथियारों से काटकर हत्या करने वाले तीन युवकों को सुनाई उम्रकैद की सजा
Updated Sat, 27 Oct 2018 12:53 AM IST
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पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या करने वाले तीन युवकों को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव लजवाना कलां के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन की तेजधार हथियारों से काटकर हत्या करने वाले गांव ढिगाना निवासी तीन युवकों को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
गांव ढिगाना निवासी 26 वर्षीय अभिमन्यु उर्फ मोनू लजवाना कलां के एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता था। 23 मार्च 2017 को वह अपने सहयोगी गांव सालवन निवासी सोनू के साथ पेट्रोल पंप पर बने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान गांव गांव ढिगाना निवासी विकास, अंकित व नवीन पिस्तौल व अन्य तेजधार हथियार लेकर पहुंचे और अभिमन्यु पर हमला बोल दिया। अभिमन्यु का साथी सोनू बीचबचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। अभिमन्यु ने मौके से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसे तेजधार हथियारों से जख्मी कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक अभिमन्यु के चाचा सत्यवान की शिकायत पर गांव ढिगाना निवासी विकास, अंकित, नवीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में तीनोें को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को अदालत ने तीनों युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। गांव लजवाना कलां के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सेल्समैन की तेजधार हथियारों से काटकर हत्या करने वाले गांव ढिगाना निवासी तीन युवकों को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
गांव ढिगाना निवासी 26 वर्षीय अभिमन्यु उर्फ मोनू लजवाना कलां के एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता था। 23 मार्च 2017 को वह अपने सहयोगी गांव सालवन निवासी सोनू के साथ पेट्रोल पंप पर बने कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान गांव गांव ढिगाना निवासी विकास, अंकित व नवीन पिस्तौल व अन्य तेजधार हथियार लेकर पहुंचे और अभिमन्यु पर हमला बोल दिया। अभिमन्यु का साथी सोनू बीचबचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। अभिमन्यु ने मौके से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसे तेजधार हथियारों से जख्मी कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक अभिमन्यु के चाचा सत्यवान की शिकायत पर गांव ढिगाना निवासी विकास, अंकित, नवीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में तीनोें को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को अदालत ने तीनों युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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