{"_id":"6570cc06513c00b616069db6","slug":"10-years-imprisonment-to-the-man-guilty-of-kidnapping-and-raping-a-teenage-girl-jind-news-c-199-1-sroh1009-9813-2023-12-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
Thu, 07 Dec 2023 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 07 Dec 2023 01:01 AM IST
विज्ञापन
जींद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अलेवा थाना क्षेत्र की किशोरी ने एक अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जसबीर ने उसका अपहरण किया और कैथल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर जसबीर के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने जसबीर को 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन
अलेवा थाना क्षेत्र की किशोरी ने एक अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जसबीर ने उसका अपहरण किया और कैथल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर जसबीर के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने जसबीर को 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन