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Jind News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 35 हजार जुर्माना भी लगाया

Wed, 01 Mar 2023 12:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 01 Mar 2023 12:48 AM IST
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10 years imprisonment for raping a girl, 35 thousand fine was also imposed
जींद। युवती को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी बलराज उर्फ गोगी को एएसजे की अदालत ने दस वर्ष कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चार लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश भी दिए ।
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थाना गढ़ी में एक व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2018 में को दी शिकायत में बताया था कि एक दिसबंर की रात को उसकी 18 वर्षीय लड़की घर पर सो रही थी, जो सुबह कमरे में नहीं मिली। अपने साथ जेवरात व कुछ नकदी भी ले गई। उस समय पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच के बाद लडकी को बरामद कर लिया था। पुलिस जांच में बलराज का नाम सामने आया। उस पर लड़की को बहलाफुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई। लड़की के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी को उसी समय अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इस मामले में मंगलवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल कैद व 35 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।
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