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तीस दिन में मिलेगी फिल्म शूटिंग की अनुमति: डीसी
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झज्जर। प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा तय की है। फिल्म शूटिंग की अनुमति लेने के लिए भी 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। ये जानकारी शुक्रवार को उपायुक्त शक्ति सिंह ने दी।
डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) व (2) के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने फिल्म शूटिंग के लिए 30 दिन तय किया है। इसी प्रकार हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन योजना से संबंधित सेवाओं के लिए 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
समय पर फिल्म शूटिंग की सेवा न देने पर शिकायत के लिए सूचना जन संपर्क अधिकारी (फिल्म) और उप-निदेशक (फिल्म) को नामित किया गया है। संबंधित जिले के डीसी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और महानिदेशक सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी अधिसूचित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन योजना के मामले में संबंधित जिला के डीसी को पदनामित प्राधिकारी, जबकि महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
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डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की धारा 3 की उपधारा (1) व (2) के तहत सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने फिल्म शूटिंग के लिए 30 दिन तय किया है। इसी प्रकार हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन योजना से संबंधित सेवाओं के लिए 60 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
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समय पर फिल्म शूटिंग की सेवा न देने पर शिकायत के लिए सूचना जन संपर्क अधिकारी (फिल्म) और उप-निदेशक (फिल्म) को नामित किया गया है। संबंधित जिले के डीसी को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और महानिदेशक सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी अधिसूचित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन योजना के मामले में संबंधित जिला के डीसी को पदनामित प्राधिकारी, जबकि महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।