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Jhajjar-Bahadurgarh News: दुराचार के आरोपी की नियमित जमानत याचिका अदालत ने की खारिज
Thu, 04 Dec 2025 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:54 AM IST
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झज्जर। दुराचार के आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सिकरीगंज निवासी आशीष की नियमित जमानत याचिका को एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। इस मामले में आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आशीष को झूठा फंसाया गया है और आरोपी बेगुनाह है और उसने कोई जुर्म नहीं किया है।
इस संबंध में एक व्यक्ति ने लाइनपार बहादुरगढ़ में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुराचार किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला अदालत में चल रहा है। आरोपी के वकील ने कहा कि आशीष 24 अगस्त 2025 से कस्टडी में है। जांच पूरी हो चुकी है उसकाे कस्टडी में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत बुरा जुर्म किया है। पीड़ित के पिता, पीड़ित और पीड़ित की मां के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह शिकायत करने वाले पीड़ित के गवाहों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव डाल सकता है।
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इस संबंध में एक व्यक्ति ने लाइनपार बहादुरगढ़ में शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुराचार किया था। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला अदालत में चल रहा है। आरोपी के वकील ने कहा कि आशीष 24 अगस्त 2025 से कस्टडी में है। जांच पूरी हो चुकी है उसकाे कस्टडी में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
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वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत बुरा जुर्म किया है। पीड़ित के पिता, पीड़ित और पीड़ित की मां के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह शिकायत करने वाले पीड़ित के गवाहों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव डाल सकता है।
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