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सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं : सीडीपीओ
Fri, 23 Feb 2024 01:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:57 AM IST
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22jjrp08 गांव डीघल में वीरवार को महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व लाभार्थियों के ल
बेरी। गांव डीघल में वीरवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभाग की सुपरवाइजर रेखा व ममता ने बतौर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण दिया।
बाल विकास परियोजना अधिकारी सबिता मलिक ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य लाभार्थियों की सूची बनाने के साथ ही आवेदन भरवाने में मदद के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि सरकार द्वारा गर्भवती माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 22 मार्च 2022 व इसके बाद जन्मे दूसरे लड़के पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यह लाभ पहली गर्भावस्था व दूसरी बेटी के जन्म देने वाली माताओं को दिया जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा दूसरे बेटे के जन्म पर भी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पांच हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह लाभ सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, बीपीएल कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मन निधि कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मनरेगा कार्ड धारकों, दिव्यांग महिलाओं एवं 8 लाख वार्षिक आय से नीचे आने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए सीएससी केंद्र या सरल पोर्टल से आवेदन करना होगा।
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बाल विकास परियोजना अधिकारी सबिता मलिक ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य लाभार्थियों की सूची बनाने के साथ ही आवेदन भरवाने में मदद के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने कहा कि सरकार द्वारा गर्भवती माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना 22 मार्च 2022 व इसके बाद जन्मे दूसरे लड़के पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यह लाभ पहली गर्भावस्था व दूसरी बेटी के जन्म देने वाली माताओं को दिया जाता था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा दूसरे बेटे के जन्म पर भी मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पांच हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह लाभ सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, बीपीएल कार्ड धारक, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मन निधि कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मनरेगा कार्ड धारकों, दिव्यांग महिलाओं एवं 8 लाख वार्षिक आय से नीचे आने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए सीएससी केंद्र या सरल पोर्टल से आवेदन करना होगा।
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