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Jhajjar-Bahadurgarh News: स्टाम्प ड्यूटी में मिली गड़बड़ी, कंपनी को 17.59 लाख भरने के आदेश
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फोटो-60: एसडीएम अभिनव सिवाच।
बहादुरगढ़। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच ने भूमि रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक मामले में मैसर्स फ्लावर्स इंफ्राकॉर्प्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कंपनी को 17 लाख 59 हजार 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने के आदेश जारी किए हैं।
कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के तहत 22 नवंबर 2017 को भूमि से संबंधित दस्तावेज का पंजीकरण कराया था। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार संपत्ति का पंजीकरण उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य या कलेक्टर रेट, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर किया जाना था और उसी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा की जानी थी।
जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी द्वारा दस्तावेज का पंजीकरण कलेक्टर रेट के आधार पर कराया गया जबकि उस समय संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से संपत्ति के बाजार भाव का पुनर्मूल्यांकन कराया गया।
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जांच और मूल्यांकन के बाद एसडीएम ने स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार यह राशि जमा कराई जाए अन्यथा इसे भूमि राजस्व (लैंड रेवेन्यू) के रूप में वसूला जाएगा।
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कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के तहत 22 नवंबर 2017 को भूमि से संबंधित दस्तावेज का पंजीकरण कराया था। एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार संपत्ति का पंजीकरण उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य या कलेक्टर रेट, जो भी अधिक हो, उसके आधार पर किया जाना था और उसी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा की जानी थी।
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जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी द्वारा दस्तावेज का पंजीकरण कलेक्टर रेट के आधार पर कराया गया जबकि उस समय संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से संपत्ति के बाजार भाव का पुनर्मूल्यांकन कराया गया।
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जांच और मूल्यांकन के बाद एसडीएम ने स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार यह राशि जमा कराई जाए अन्यथा इसे भूमि राजस्व (लैंड रेवेन्यू) के रूप में वसूला जाएगा।