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अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से छात्रवृति के लिए आवेदन आमंत्रित
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केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक व मेरिट-कम-मिन्स के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें वही विद्यार्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन एवं पारसी धर्मों से संबंधित पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्री-मैट्रिक छात्रवृति के लिए 15 नवंबर व पोस्ट-मैट्रिक व मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scallerships.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण-पत्र व अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र राज्य सरकार की ओर से घोषित सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी होना आवश्यक है। पात्र आवेदकों की छात्रवृत्ति सीधे छात्रों,अभिभावकों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। आवेदनकर्ता एक समय में केवल एक कोर्स, कक्षा के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आवेदन-पत्र के साथ फाईनल परीक्षा प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड व आधार नंबर दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।
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अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन एवं पारसी धर्मों से संबंधित पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्री-मैट्रिक छात्रवृति के लिए 15 नवंबर व पोस्ट-मैट्रिक व मेरिट-कम-मींस छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scallerships.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण-पत्र व अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र राज्य सरकार की ओर से घोषित सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी होना आवश्यक है। पात्र आवेदकों की छात्रवृत्ति सीधे छात्रों,अभिभावकों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। आवेदनकर्ता एक समय में केवल एक कोर्स, कक्षा के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आवेदन-पत्र के साथ फाईनल परीक्षा प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड व आधार नंबर दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है।
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