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प्लांट और स्टोन क्रशर पर प्रतिबिंध

Thu, 11 Nov 2021 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 12:21 AM IST
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Plant and stone crushers banned
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हॉट मिक्स प्लांटों और स्टोन क्रशर पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोक अगले आदेशों तक लगी रहेगी। इस दौरान किसी भी सूरत में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। चल रहे प्लांटों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
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पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। सुबह होते ही स्मॉग की चादर दिल्ली-एनसीआर को अपने आगोश में ले लेती है। बीते दिन सीपीसीबी के एयर बुलेटिन के मुताबिक क्षेत्र का एक्यूआई लेवल 418 तक पहुंच गया था। ऐसे में प्रदूषण के मामले पर सीपीसीबी ने सख्त कदम उठाते हुए हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये रोक दिल्ली और एनसीआर में रहेगी। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के मसले पर केंद्र और राज्य सरकार लगातार बातचीत करती रही हैं, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी नहीं आई है। ऐसे में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने कि जरूरत बताई गई, जिसके बाद अब दिल्ली-एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर पर बैन लगा दिया है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हॉट मिक्स प्लांटों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आगामी आदेशों पर प्लांट बंद रखे जाएंगे।
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झज्जर जिले के गुभाना के प्लांटों की रात के समय भी निगरानी होगी
झज्जर जिले में सबसे ज्यादा हॉट मिक्स प्लांट गुभाना गांव में हैं। दिल्ली सीमा के सटे इन प्लांटों पर विभाग का विशेष फोकस रहेगा। रात के समय भी निगरानी की जाएगी। सीपीसीबी के आदेशों की पालन के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कमर कस ली है और किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आगामी आदेशों पर सभी प्लांट बंद रहेंगे। प्लांट मालिकों को अवगत करा दिया गया है।
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-दिनेश यादव, आरओ, बहादुरगढ़, एचएसपीसीबी।
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