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कृषि यंत्रों का होगा भौतिक सत्यापन
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए तथा स्कीम की सभी शर्तों को पूरा करते हुए मशीन व कृषि यंत्र खरीद कर 9 अक्टूबर तक एग्रीहरियाणासीआरएम.काम पोर्टल पर ऑनलाइन बिल आदि अपलोड करा दिया है। उन व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों की मशीनों व कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन डीसी श्याम लाल पूनिया द्वारा गठित कमेटी रासलवाला मोड पशु मेला ग्राउंड बहादुरगढ़ रोड पर 11 व 12 अक्टूबर को सुबह 10 से सायं 5 बजे तक किया जाएगा।
विभागीय प्रवक्ता ने सभी व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों से अपील की है कि वे उपरोक्त समय व स्थान पर भौतिक सत्यापन हेतु अपनी-अपनी मशीने तथा सभी दस्तावेज जैसे बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, जीपीएस सहित कलर फोटो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रेक्टर की वैध आरसी, बैंक पासबुक की कॉपी नवीनतम खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित, पटवारी रिपोर्ट तथा कृषि यंत्रों का ऑनलाइन पंजीकरण की कॉपी लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे। दस्तावेज गलत पाए जाने पर या मशीन गलत पाए अनुदान रद्द कर दिया जाएगा।
इसी तरह एक टीम द्वारा कस्टम हारिंग सेंटरों का सत्यापन 11 व 12 अक्टूबर को उनके द्वारा दिए गए पते पर ही किया जाएगा। वे भी अपनी मशीने, बिल व अन्य दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, खाता संख्या इत्यादि तैयार रखें। कोई भी पात्र किसान अगर समय व स्थान पर नही पाया गया तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
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विभागीय प्रवक्ता ने सभी व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों से अपील की है कि वे उपरोक्त समय व स्थान पर भौतिक सत्यापन हेतु अपनी-अपनी मशीने तथा सभी दस्तावेज जैसे बिल, ई-वे बिल, स्वयं घोषणा पत्र, जीपीएस सहित कलर फोटो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रेक्टर की वैध आरसी, बैंक पासबुक की कॉपी नवीनतम खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित, पटवारी रिपोर्ट तथा कृषि यंत्रों का ऑनलाइन पंजीकरण की कॉपी लेकर निर्धारित स्थान पर पहुंचे। दस्तावेज गलत पाए जाने पर या मशीन गलत पाए अनुदान रद्द कर दिया जाएगा।
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इसी तरह एक टीम द्वारा कस्टम हारिंग सेंटरों का सत्यापन 11 व 12 अक्टूबर को उनके द्वारा दिए गए पते पर ही किया जाएगा। वे भी अपनी मशीने, बिल व अन्य दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, खाता संख्या इत्यादि तैयार रखें। कोई भी पात्र किसान अगर समय व स्थान पर नही पाया गया तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
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