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झज्जर में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए, अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई

Tue, 26 Jan 2021 12:50 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 26 Jan 2021 12:50 AM IST
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Ordered to keep a fine guard in Jhajjar, action will be taken against those who defy
उपायुक्त जितेंद्र कुमार। - फोटो : Jhjhar
सर्दी के मौसम तथा घने कोहरे के कारण जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश ने ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि सर्दी का मौसम तथा कोहरे के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी, पशु चोरी की काफी वारदात होने की संभावना रहती है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
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जिलाधीश ने आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से दी पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिले के सभी गांवों और शहर के चौकीदारों व नौजवानों की ड्यूटी ठीकरी पहरा देने में लगाई है। वे अपने-अपने क्षेत्र में ड्यूटी लगातार करेंगे। उन्होंने बताया कि झज्जर के देहाती क्षेत्रों में चोरी, पशु चोरी की वारदात, यातायात अवरुद्ध करना, सार्वजनिक परिवहन को रोकना, सार्वजनिक संपत्ति व आम नागरिक की जान-माल की सुरक्षा एवं बचाव के लिए ठीकरी पहरा देंगे। उन्होंने बताया कि जारी आदेश कि पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक झज्जर, अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर, जिला नगर आयुक्त, झज्जर, उपमंडल अधिकारी (ना0), झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी झज्जर व जिले के सभी तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, संबंधित कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर परिषद और नगर पालिका की होगी।
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उपमंडल अधिकारी होंगे इंचार्ज
आदेश के तहत उपमंडल अधिकारी (ना0), झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली अपने-अपने उपमंडल में इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर इस दौरान ओवर ऑल इंचार्ज होंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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