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कोरोना से बचाव के लिए 12 जनवरी तक नए नियम लागू : डीसी

Mon, 03 Jan 2022 12:03 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 03 Jan 2022 12:03 AM IST
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New rules applicable till January 12 to protect against Corona: DC
झज्जर। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ आगामी 12 जनवरी को सुबह पांच बजे तक बढ़ा दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी श्याम लाल पूनिया ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए है। जिले में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। वहीं रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा।
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डीसी के जारी आदेशों में
सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टेंड व रेलवे स्टेशन), पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट्स, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप, मॉल्स, शॉपिंग कांप्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलिंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको दोनों डोज लगी हो। इन आदेशों का पालन संबंधित संस्थाओं के मालिक व प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे।
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कोरोनारोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक आयु के लिए जरूरी
जारी आदेशों में कोरोनारोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी हो और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हो उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन व कोवि-शील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि की जांच के लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो उनको कोविन पोर्टल से भेजे गए टेक्सट मैसेज को वैक्सीनेशन का आधार माना जाएगा इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु एप के माध्यम से भी वैक्सीनेशन स्टेट्स की जांच होगी।
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जिले के सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच इस इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इन स्थानों पर कोरोना उचित व्यवहार व सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसी तरह सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स, बार, जिम, स्पा व क्लब हाऊसेस आदि अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग व कोरोना उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे।
जहां मिलेगा उल्लंघन संस्था पर भी लगेगा पांच हजार का जुर्माना
नवीनतम आदेशों में जहां भी कोविड उचित व्यवहार जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व वैक्सीन की भी एक भी डोज नहीं लगवाने वालों के साथ-साथ दूसरी डोज ड्यू होने वालों पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी संस्थान में भी कोरोना उचित व्यवहार का उल्लंघन मिला तो संबंधित संस्थान पर भी 5000 रुपये का जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत कार्रवाई होगी। जिलावासियों को कोरोना से बचाव के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रेटजी पर सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है।
खेल परिसरों पर भी लागू होंगे नियम
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी के जारी आदेशों में खेल परिसरों के संचालन के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोरोना उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के साथ जारी रहेंगी। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन व कोरोना उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सैनिटाइजेशन व कोरोना उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।

इन आदेशों का पालन होगा सुनिश्चित
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल अधिकारी (ना0), ईओ नगर परिषद, सचिव नगर पालिका, बीडीपीओ व सभी इंसीडेंट कमांडर कोरोना के नियंत्रण के लिए फाइव फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोरोना उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी इंसीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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