{"_id":"5eb19f218ebc3e902d0a8e69","slug":"lockdown-jhjhar-news-rtk553736093","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाजारों में खुली दुकानें सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा जा रहा है ध्यान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाजारों में खुली दुकानें सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा जा रहा है ध्यान
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बिना सोशल डिस्टेंस के दुकान पर खड़े लोग।
- फोटो : Jhjhar
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन के दो चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस दौरान से सशर्त जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जारी किए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दुकानदार स्वयं भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सरेआम नियमों की अवहेलना हो रही है जबकि जिले में निरंतर कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक जिले में कोरोना वायरस 64 केस पाए जा चुके हैं। उसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं।
इन नियमों के तहत दी गई राहत
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेगी, किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी।
- दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगी।
- हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कन्फेशनरी, बूक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
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- जरनल स्टोर, जुते व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाउस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
- आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सेनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटीरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आइटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, ऑप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप और उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, वीरवार व शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
लॉकडाउन की अवहेला करने वाले के दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे। महामारी के इस दौर में सावधानी बरतनी आवश्यक है।
- अरूण नांदल, सचिव नपा, झज्जर।
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इन नियमों के तहत दी गई राहत
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहेगी, किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी।
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- दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक ही खुलेंगी।
- हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कन्फेशनरी, बूक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
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- जरनल स्टोर, जुते व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाउस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
- आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सेनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटीरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आइटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, ऑप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप और उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, वीरवार व शनिवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
लॉकडाउन की अवहेला करने वाले के दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे। महामारी के इस दौर में सावधानी बरतनी आवश्यक है।
- अरूण नांदल, सचिव नपा, झज्जर।