फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   jhajjar bahadurgarh news,Applications invited for agricultural machinery under Crop Residue Management Scheme

फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित

Sun, 22 Aug 2021 01:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Aug 2021 01:23 AM IST
विज्ञापन
jhajjar bahadurgarh news,Applications invited for agricultural machinery under Crop Residue Management Scheme
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जिले में किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन 2021-22 स्कीम के अंतर्गत अनुदान देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। किसान इस योजना का लाभ लेने के विभागीय पोर्टल. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एग्रीहरियाणासीआरएम.सीओएम पर सात सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से कृषि यंत्रों जैसे-स्ट्रा बेलर, सुपर स्ट्रा एसएमएस हैप्पी सीडर पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर जीरो टिल ड्रिल, रीपर कम बाइंडर पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। पंजीकृत किसान समूहों, किसान उत्पादन संगठन को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि किसान का मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम जिले में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता व आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्र ही ले सकता है और जिन किसान ने पिछले दो वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को 2500 रुपये एवं 5000 रुपये टोकन राशि अलग-अलग कृषि यंत्र की कीमत के अनुसार ऑनलाइन जमा करवानी होगी, जोकि चयन प्रक्रिया के पश्चात किसान के खाते में वापस जमा करवा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सामान्य श्रेणी के, अनुसूचित जाति के और व्यक्तिगत कृषि यंत्र श्रेणी में सामान्य श्रेणी के, अनुसूचित जाति के लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। स्कीम के तहत अनुदान देने की प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी की ओर से किया जाएगा, जिसके चेयरमैन डीसी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed