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आरक्षण का ड्रा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Tue, 21 Sep 2021 01:05 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 21 Sep 2021 01:05 AM IST
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Hearing in the High Court today on the decision to cancel the draw of reservation
राज्य में स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पद आरक्षण के लिए निकाले गए ड्रा को रद्द करके 22 सितंबर को दोबारा ड्रा निकालने के स्थानीय निकाय विभाग के फैसले को बहादुरगढ़ निवासी रविंद्र सैनी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने पहले ड्रा से हुए आरक्षण के अनुसार ही चुनाव करवाने की प्रार्थना की है।
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गौरतलब है कि पहले हुए ड्रा में बहादुरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया था लेकिन पिछले दिनों स्थानीय निकाय विभाग की ओर से पहले ड्रा को रद्द कर 22 सितंबर को नए सिरे से ड्रा करने का फैसला लिया गया। इस फैसले से बीसी समाज के उन लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया जो नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे कई लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर प्रचार और जन संपर्क करना शुरू कर दिया था। कई लोग चुनाव जीतकर चेयरपर्सन का पद मिलने की आस लगाए बैठे थे। सैनीपुरा निवासी रविंद्र सैनी भी इनमें शामिल हैं।
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विभाग के फैसले से जैसे कई लोगों को निराशा हुई। रविंद्र सैनी ने आरक्षण को रद्द कर दुबारा ड्रा करवाने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है। उन्होंने न्यायालय के माध्यम से पूछा है कि उन्हें आरक्षण को रद्द करने का आधार बताया जाए। साथ ही 22 सितंबर को होने वाले ड्रा पर रोक लगाने की मांग की है। सरकार के फैसले को सैनी ने बैकवर्ड समाज के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। सैनी और उनके वकील सौरभ दलाल ने बताया कि याचिका पर मंगलवार 21 सितंबर को सुनवाई होगी।
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