{"_id":"61802b3cbecf7c75ec5b731b","slug":"farmer-subcide-for-new-garden-bahadurgarh-news-rtk6287728133","type":"story","status":"publish","title_hn":"नया बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर 50 फीसद तक अनुदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नया बाग लगाने पर प्रति हेक्टेयर 50 फीसद तक अनुदान
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्य सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को अमरूद का बाग लगाने पर 11 हजार 500 रुपये, नींबू का बाग लगाने पर 12 हजार रुपये और आंवला के बाग पर 15 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है।
योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय को दोगुणा करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात, बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिन किसानों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में अमरूद, आंवला व नींबू के बाग लगाए हैं वे भी अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
योजना के तहत एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगा सकता है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय को दोगुणा करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान जमीन के कागजात, बैंक कॉपी व आधार कार्ड के साथ जिला बागवानी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिन किसानों ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में अमरूद, आंवला व नींबू के बाग लगाए हैं वे भी अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन