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दहेज प्रताड़ना का उद्घोषित अपराधी 13 साल बाद काबू
Updated Tue, 18 Sep 2018 01:34 AM IST
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दहेज प्रताड़ना का उद्घोषित अपराधी 13 साल बाद काबू
बौंदकलां। दादरी सीआईए टीम ने रविवार को झोझूकलां के बस अड्डे से बौंदकलां थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले के आरोपी को 13 साल बाद गिरफ्तार किया है। कोर्ट 10 साल पहले उसे पीओ घोषित कर चुकी है। पुलिस ने सोमवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बौंदकलां थाने में आरोपी नरेश कुमार के खिलाफ 23 अक्टूबर 2005 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ था। आरोपी द्वारा अदालत के आदेशों की अवेह्लना करने पर 4 सितंबर 2008 को केके महता जेएमआईसी की कोर्ट ने 174ए के तहत दोषी मानते हुए पीओ करार दिया था। आरोपी नरेश कुमार के रविवार को गांव झोझूकलां के बस अड्डे पर होने की सूचना मिलते ही सीआईए की टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी राजस्थान के नांगलबड़ी राजगढ़ के बस अड्डे पर टेलर शॉप चला रहा था।
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बौंदकलां। दादरी सीआईए टीम ने रविवार को झोझूकलां के बस अड्डे से बौंदकलां थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले के आरोपी को 13 साल बाद गिरफ्तार किया है। कोर्ट 10 साल पहले उसे पीओ घोषित कर चुकी है। पुलिस ने सोमवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बौंदकलां थाने में आरोपी नरेश कुमार के खिलाफ 23 अक्टूबर 2005 को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ था। आरोपी द्वारा अदालत के आदेशों की अवेह्लना करने पर 4 सितंबर 2008 को केके महता जेएमआईसी की कोर्ट ने 174ए के तहत दोषी मानते हुए पीओ करार दिया था। आरोपी नरेश कुमार के रविवार को गांव झोझूकलां के बस अड्डे पर होने की सूचना मिलते ही सीआईए की टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी राजस्थान के नांगलबड़ी राजगढ़ के बस अड्डे पर टेलर शॉप चला रहा था।
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