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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को दस साल की कैद
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एडिशनल सेशन जज झज्जर की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 10 वर्ष की कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अदालत द्वारा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है, जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एडिशनल सेशन जज शशि चौहान की अदालत ने महिला थाना झज्जर में दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई गई। 21 अक्तूबर 2018 को यूपी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बदनीयती से छेड़छाड़ करने के संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी। थाना सदर झज्जर क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना झज्जर में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत आपराधिक मामला अंकित किया गया था। आरोपी यादराम निवासी जिला संभल यूपी को गिरफ्तार किया गया था। झज्जर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सुबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। आरोपी यादराम पुत्र ज्ञान पाल निवासी जिला संभल यूपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष की कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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एडिशनल सेशन जज शशि चौहान की अदालत ने महिला थाना झज्जर में दर्ज पोक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे कारावास की सजा सुनाई गई। 21 अक्तूबर 2018 को यूपी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बदनीयती से छेड़छाड़ करने के संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी। थाना सदर झज्जर क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना झज्जर में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत आपराधिक मामला अंकित किया गया था। आरोपी यादराम निवासी जिला संभल यूपी को गिरफ्तार किया गया था। झज्जर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सुबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। आरोपी यादराम पुत्र ज्ञान पाल निवासी जिला संभल यूपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए उसे दस वर्ष की कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
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