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Jhajjar-Bahadurgarh News: बेटे की मौत के बाद चंपा देवी को 30 लाख तो पत्नी की हादसे में मौत पर पति को मिला 24 लाख मुआवजा

Sat, 12 Jul 2025 09:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 12 Jul 2025 09:47 PM IST
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Champa Devi got Rs 30 lakhs after her son's death, while her husband got Rs 24 lakhs as compensation after his wife's death in an accident
12jjrp08- लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते न्यायाधीश। स्रोत-प्रा​धिकरण
झज्जर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में झज्जर व बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में दिल्ली गेट निवासी चंपा देवी बनाम राजवीर का मामला रखा गया है। मामले में चंपा देवी के बेटे पंकज की 5 मई 2023 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तभी से मामला अदालत में था। अब मामले को लोक अदालत में रखा गया, जिसमें इफको टोक्यो जरनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से चंपा देवी को 30 लाख रुपये के मुआवजा की राशि प्रदान की।
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इसी प्रकार से दिल्ली निवासी आशीष की पत्नी प्रियंका की सड़क हादसे में इसी साल मृत्यु हो गई थी। मामला कोर्ट चल रहा था। अब इसे लोक अदालत में रखा गया, जिस पर इफको टोक्यो जरनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पीड़ित को 24 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम विशाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फिजिकल तरीके से किया गया। इस लोक अदालत में झज्जर व बहादुरगढ़ की सभी रेवेन्यू व न्यायिक अदालतों ने भाग लिया।
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लोक अदालत में कुल 27,501 मामले रखे गए, जिसमें से 24,120 मामलों का निपटारा हुआ। कुल सेटलमेंट राशि 2,60,37,651 रुपये रही। इसके अतिरिक्त पीएलए (पीयूएस) में भी लोक अदालत का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। पीएलए (पीयूएस) कोर्ट ने 87 लंबित मामलों निपटारा किया और ट्रैफिक चालान के मामले चालान ब्रांच ने लंबित 13,495 मामलों का निपटारा किया। इसी प्रकार रेवेन्यू कोर्ट अधिकारियों ने लंबित 9561 मामलों का निपटारा किया।
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प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट न्यायाधीश परवीन कुमार लाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत, सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉ. मोनिका खनगवाल, सिविल जज जूनियर डिवीजन जितेश शर्मा, सिविल जज जूनियर डिवीजन सुमन की बेंच ने मामलों का निपटारा किया। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने कहा कि लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि लोक अदालत में मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। इससे समय व धन की बचत होती है व आपसी सौहार्द भी बना रहता है।
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