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Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध कॉलोनी में गरजा बुलडोजर, निर्माण गिराए
Sun, 30 Jun 2024 06:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Sun, 30 Jun 2024 06:16 AM IST
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फोटो 71: अवैध कालोनी को धराशाही करती जेसीबी मशीन।
बादली। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बादली गांव में दो अलग अलग जगह बनाई जा रही अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया। विभाग की टीम ने करीब 5 एकड़ में बनाई जा रही है कालोनी में जेसीबी मशीन की सहायता से चारदीवारी और नींव को उखाड़ दिया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा ।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीटीपी टीम दोपहर को बाईपास स्थित एक अवैध कालोनी पर पहुंची और करीब साढ़े तीन एकड़ में बनाई जा रही कालोनी को तोड़ दिया। टीम ने साढ़े तीन एकड़ में बन ही 20 रही डीपीसी और 5 दीवार को गिरा दिया।
टीम दिल्ली के ईशापुर रोड पर पहुंची जहां करीब दो एकड़ में विभागीय कार्रवाई की गई। टीम ने 10 डीपीसी और 13 दीवारों को जेसीबी मशीन की मदद से गिराया।जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुमनदीप ने बताया कि विभाग के पास राजस्व संपदा गांव बन में दो अवैध कॉलोनियों के पनपने की शिकायत आई थी जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। न
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ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डीटीपी टीम दोपहर को बाईपास स्थित एक अवैध कालोनी पर पहुंची और करीब साढ़े तीन एकड़ में बनाई जा रही कालोनी को तोड़ दिया। टीम ने साढ़े तीन एकड़ में बन ही 20 रही डीपीसी और 5 दीवार को गिरा दिया।
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टीम दिल्ली के ईशापुर रोड पर पहुंची जहां करीब दो एकड़ में विभागीय कार्रवाई की गई। टीम ने 10 डीपीसी और 13 दीवारों को जेसीबी मशीन की मदद से गिराया।जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुमनदीप ने बताया कि विभाग के पास राजस्व संपदा गांव बन में दो अवैध कॉलोनियों के पनपने की शिकायत आई थी जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। न
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