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कोर्ट के आदेश पर छह महीने बाद हुई चोरी की एफआईआर दर्ज

Fri, 23 Aug 2019 12:21 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 23 Aug 2019 12:21 AM IST
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bahadurgarh
उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बहादुरगढ़ की कोर्ट के आदेश पर रिवाल्वर चोरी के मामले में करीब छह महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आसौदा थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
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घटना 27 फरवरी 2019 की है। लकड़िया गांव निवासी नवीन ने बताया था कि वह इस दिन गांव रोहद में एक शादी समारोह में गया हुआ था। उसके पास एक लाइसेंसी रिवाल्वर थी। जिलाधीश के आदेश के चलते शादी समारोह में हथियार लेकर नहीं जा सकते। इसलिए उसने अपनी रिवाल्वर को कार में रख दिया था। गाड़ी का शीशा खुला रह गया था। इस वजह से रिवाल्वर चोरी हो गई थी। इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। नवीन के मुताबिक कई बार उन्होंने पुलिस अधिकारियों के भी चक्कर लगाए, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हुई। नवीन ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। यहां पर हाईकोर्ट के स्तर का मामला न होने की वजह से निचली अदालत में दावा डालने के लिए न्यायाधीश ने आदेश दिए। बाद में बहादुरगढ़ की कोर्ट में मामला दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी को चोरी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते वीरवार को रिवाल्वर चोरी के मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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