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Jhajjar-Bahadurgarh News: अवैध कॉलोनी काटने पर कार्रवाई, पाटोदा में जमीन की बिक्री पर रोक
Wed, 04 Dec 2024 01:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 04 Dec 2024 01:35 PM IST
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झज्जर। जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं की ओर से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झज्जर तहसील के पाटोदा गांव में अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की है। पाटोदा गांव में बगैर लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी के अवैध कॉलोनी विकसित करने के प्रयासों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।
जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ने कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर जमीन की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। डीटीपी मनीष कुमार ने बताया कि पाटोदा गांव के मुस्तिल नंबर 30//12,13 जमीन पर सेल्स डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को भूमि से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाना और अवैध कॉलोनियां विकसित करने पर रोक लगाना है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भूमि खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जमीन खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि वैध है।
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जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ने कार्रवाई करते हुए संबंधित खसरा नंबरों पर जमीन की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। डीटीपी मनीष कुमार ने बताया कि पाटोदा गांव के मुस्तिल नंबर 30//12,13 जमीन पर सेल्स डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों को भूमि से जुड़े किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचाना और अवैध कॉलोनियां विकसित करने पर रोक लगाना है।
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जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भूमि खरीदते समय पूरी सतर्कता बरतें। नागरिकों को सलाह दी गई है कि जमीन खरीदने से पहले संबंधित दस्तावेजों की पूरी जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि भूमि वैध है।
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