{"_id":"6435ae80408ebec55b0013f6","slug":"wifes-killer-convicted-hisar-news-c-21-hsr1020-104175-2023-04-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hisar News: पत्नी का हत्यारा दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hisar News: पत्नी का हत्यारा दोषी करार
विज्ञापन
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में मंगाली मोहब्बत निवासी आरोपी रामपाल को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 13 अप्रैल को सजा सुनाएगी। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 4 नवंबर 2020 को हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में मंगाली मोहब्बत गांव के रहने वाले माेनू ने बताया कि वारदात वाले दिन वह, उसकी मां और पिता रामपाल सोए हुए थे। रात करीब 11.30 मिनट पर झगड़े की आवाज सुनाई दी। उठकर बाहर देखा कि पिता रामपाल हत्या करने के इरादे से मां नीलम के सिर पर कस्सी से वार कर रहे थे। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर आ गए। जख्मी हालत में मां को लेकर पीजीआई रोहतक लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने रामपाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में मंगाली मोहब्बत गांव के रहने वाले माेनू ने बताया कि वारदात वाले दिन वह, उसकी मां और पिता रामपाल सोए हुए थे। रात करीब 11.30 मिनट पर झगड़े की आवाज सुनाई दी। उठकर बाहर देखा कि पिता रामपाल हत्या करने के इरादे से मां नीलम के सिर पर कस्सी से वार कर रहे थे। शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर आ गए। जख्मी हालत में मां को लेकर पीजीआई रोहतक लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने रामपाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन