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Hisar News: जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के दोषी 2 सगे भाइयों को 5-5 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 11:57 PM IST
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Two brothers convicted of murderous attack in land dispute sentenced to 5 years imprisonment each
हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की काेर्ट ने मंगलवार को मुगलपुरा में जमीन विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में 2 सगे भाई अंशु व संजू उर्फ सज्जन काे 5-5 साल की सजा सुनाई है। मुगलपुरा हाल शिव काॅलोनी निवासी मुकेश की शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने 1 मई 2020 को केस दर्ज किया था। इस मामले में जेल में बंद राजेंद्र की साल 2021 में मौत हो चुकी है। अदालत ने 24 जुलाई को अंशु व संजू को दोषी करार दिया था।
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अदालत में चले अभियाेग के अनुसार शिव काॅलाेनी वासी मुकेश की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। उसने बताया था कि वह एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड है। पिछले तीन-चार साल से हिसार में रह रहा है। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे वह अपने गांव मुगलपुरा गया था। उसके साथ उसका भाई मनोज और मां लखपति भी थी।
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तीनों अपने खेत से साहू रोड की ओर जा रहे थे। उनका ताऊ राजेंद्र से जमीन के बंटवारे के लिए पुराना विवाद चल रहा है। खेत पर मुकेश के ताऊ राजेंद्र व उसके दोनों बेटे अंशु व संजू सहित पांच-सात अन्य परिजनाें ने पकड़ लिया और हमारे ऊपर तेजधार हथियाराें से जानलेवा हमला कर दिया।
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मुकेश ने बताया कि उसकी मां जब भाई मनाेज काे बचाने लगी ताे संजू उर्फ सज्जन ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शाेर-शराबा हाेने पर भीड़ जमा हाे गई। इस पर सभी जान से मारने की धमकी देकर फरार हाे गए थे। इसके बाद उकलाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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