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तीन नशा तस्करों को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 11:48 PM IST
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Three drug smugglers imprisoned for 10 years
सिरसा। नशीली प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल की तस्करी के मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन नशा तस्करों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी अजय देवगन, मंगल सिंह व नरेंद्र कुमार ने न्यायालय से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई। अजय देवगन ने कहा कि उसकी मां बुजुर्ग और बीमार है। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है। मंगल सिंह ने कहा कि उसका वृद्ध पिता बीमार रहता है। उसकी देखभाल करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नरेंद्र कुमार ने भी इसी प्रकार गुहार लगाई। न्यायाधीश ने कहा कि आजकल मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता ही जा रहा है। इससे युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नशे का सेवन समाज के लिए बड़े पैमाने पर खतरा है। इसलिए दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है।
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ये है पूरा मामला
नौ जनवरी 2019 को पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान हिसार रोड प्रीतम पैलेस के पास एक काले रंग की कार आती दिखाई दी। इसमें तीन युवक सवार थे। पुलिस ने तलाशी ली तो कार में से कुल 3565 प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल मिले। पूछताछ के दौरान कार सवार युवकों की पहचान अजय देवगन निवासी खैरपुर सिरसा, मंगल सिंह निवासी खैरपुर व नरेंद्र कुमार निवासी खैरपुर सिरसा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने शहर थाना में तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व धारा 411 के तहत केस दर्ज कर लिया। धारा 411 में दोषियों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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