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मेडिकल स्टोर संचालक को गोली मारकर लूटने वाले तीन दोषी करार
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बरवाला में मेडिकल स्टोर संचालक को गोली मारकर 25-30 हजार रुपये लूटने वालों को शनिवार को एडीजे गुरविंदर सिंह वधवा की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत दोषियों जींद जिले के झांझ कलां निवासी अमन, दिनेश और जैजैवंती (जींद) निवासी राजेश को 23 अक्तूबर को सजा सुनाएगी। इस संबंध में 31 अक्तूबर 2014 को बरवाला थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मामले के अनुसार बरवाला के वार्ड-4 निवासी जितेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनकी टोहाना रोड बरवाला में राजेश मेडिकल हाल के नाम से दवाइयों की दुकान है। 31 अक्तूबर को सुबह करीब सवा नौ बजे वह और उसका बड़ा भाई राजेश दुकान पर मौजूद थे। राजेश हिसाब करने के लिए चला गया था। कुछ ही देर बाद वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो युवक उतरकर दुकान पर आए और आते ही छीना-झपटी शुरू कर दी। जितेंद्र के अनुसार जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक युवक ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह दुकान में गिर गया और युवकों ने उसकी जेब व गल्ले से 25-30 हजार रुपये लूट लिए। शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंच गया और युवक उसे देखकर फरार हो गए। उनका तीसरा साथी गाड़ी स्टार्ट किए हुए था, जिसमें बैठकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जाते-जाते युवक उसे जान से मारने की धमकी देकर गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो दन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा 23 अक्तूबर को सुनाने का फैसला दिया।
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मामले के अनुसार बरवाला के वार्ड-4 निवासी जितेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनकी टोहाना रोड बरवाला में राजेश मेडिकल हाल के नाम से दवाइयों की दुकान है। 31 अक्तूबर को सुबह करीब सवा नौ बजे वह और उसका बड़ा भाई राजेश दुकान पर मौजूद थे। राजेश हिसाब करने के लिए चला गया था। कुछ ही देर बाद वहां एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से दो युवक उतरकर दुकान पर आए और आते ही छीना-झपटी शुरू कर दी। जितेंद्र के अनुसार जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनमें से एक युवक ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से वह दुकान में गिर गया और युवकों ने उसकी जेब व गल्ले से 25-30 हजार रुपये लूट लिए। शोर मचाने पर उसका भाई मौके पर पहुंच गया और युवक उसे देखकर फरार हो गए। उनका तीसरा साथी गाड़ी स्टार्ट किए हुए था, जिसमें बैठकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जाते-जाते युवक उसे जान से मारने की धमकी देकर गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो दन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा 23 अक्तूबर को सुनाने का फैसला दिया।
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