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Hisar News: ईंट मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन दोषी, मुख्य आरोपी को दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:06 AM IST
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Three convicted in case of murderous attack with a brick; main accused sentenced to two years in prison.

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हिसार। जेएमआईसी अभिषेक गर्ग की अदालत ने युवक के सिर पर ईंट मारकर घायल करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने सुमित को धारा 325 के तहत दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, पंकज उर्फ मोनू और शक्ति सिंह को दो-दो महीने की कैद हुई है।
पीड़ित पक्ष के गौरव नैन के अनुसार, पुलिस जांच में शुरुआत में पंकज और शक्ति सिंह को मामले से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट के समन के बाद दोनों को जांच में शामिल किया गया और सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी माना।
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आजाद नगर निवासी राजेश की शिकायत पर नवंबर 2017 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। शिकायत के अनुसार, 12 नवंबर को राजेश शादी समारोह से लौटकर जिंदल चौक पहुंचा था। वहां मंजू, उसका भाई तुषार और सुमित मौजूद थे। विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पर सुमित ने ईंट से राजेश के सिर पर वार कर दिया। उसके दो साथियों ने भी मारपीट की। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पुलिस ने पहले धारा 323, 506 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी, बाद में धारा 325 जोड़ी गई।
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