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Hisar News: नगर निगम चुनाव का अभी शेड्यूल तय नहीं, बधाई-शुभकामनाओं की आड़ में चुनाव का जुगाड़
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पुरानी सब्जी मंडी चाैक पर लगे होर्डिंग्स।
हिसार। नगर निगम चुनाव का अभी शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ है और शहर के चौक-चौराहे व सड़कें अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स से अट गईं हैं। गणतंत्र दिवस, लोहड़ी, मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामना के जरिये चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग मतदाताओं में पहचान बनाने की आड़ में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
नगर निगम चुनाव की वार्डबंदी के बाद मतदाता सूचियों पर आपत्ति और दावों का दौर चल रहा है। प्रदेश में पहले चरण में किन-किन निकायों में चुनाव होने हैं, इसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन तिथि तय नहीं है। हिसार नगर निगम के चुनाव दूसरे चरण में होने हैं, इसका शेड्यूल भी अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन भावी पार्षद सक्रिय हो गए हैं। शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों और गली-मोहल्लों में नववर्ष सहित आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते पोस्टर, बैनर व होर्डिंग लगा दिए हैं। नियमानुसार शहर के किसी चौक-चौराहे पर बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाना प्रतिबंधित है। विज्ञापन के लिए नगर निगम प्रशासन ने जगह चिह्नित कर रखी है। इसके अलावा शहर में जगह-जगह यूनिपोल भी लगे हैं, जो निगम ने ठेके पर दिए हुए हैं। इनके अलावा शहर में कहीं भी पोस्टर व होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
कहां-कहां लगे पोस्टर-बैनर
यूं तो शहर की लगभग हर काॅलोनी और वार्डों में चौक-चौराहों पर बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स लगे हैं, लेकिन दिल्ली रोड पर सभी प्रमुख स्थलों पर इन्हें देखा जा सकता है। मटका चौक, कैंप चौक, आईजी चौक, रेलवे स्टेशन रोड, डाबड़ा चौक, सेक्टर 15 और बस स्टैंड के आसपास लगे पोस्टर-बैनर शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं।
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अवैध होर्डिंग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान
शहर में कहीं कोई व्यक्ति अवैध पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो उसके खिलाफ नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं इस मामले में दोषी को सजा भी हो सकती है। नियमानुसार डिफेसमेंट एक्ट के तहत 10 हजार जुर्माना व 6 माह की सजा का प्रावधान है।
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बिना अनुमति नहीं लगा सकते पोस्टर-बैनर
शहर में बिना अनुमति कहीं भी पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स नहीं लगाया जा सकता। सार्वजनिक स्थलों पर तो यह कतई स्वीकार्य नहीं हैं। जांच करवा कर, सभी जगहों से उतरवाए जाएंगे। - प्रीतपाल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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नगर निगम चुनाव की वार्डबंदी के बाद मतदाता सूचियों पर आपत्ति और दावों का दौर चल रहा है। प्रदेश में पहले चरण में किन-किन निकायों में चुनाव होने हैं, इसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन तिथि तय नहीं है। हिसार नगर निगम के चुनाव दूसरे चरण में होने हैं, इसका शेड्यूल भी अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन भावी पार्षद सक्रिय हो गए हैं। शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों और गली-मोहल्लों में नववर्ष सहित आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते पोस्टर, बैनर व होर्डिंग लगा दिए हैं। नियमानुसार शहर के किसी चौक-चौराहे पर बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाना प्रतिबंधित है। विज्ञापन के लिए नगर निगम प्रशासन ने जगह चिह्नित कर रखी है। इसके अलावा शहर में जगह-जगह यूनिपोल भी लगे हैं, जो निगम ने ठेके पर दिए हुए हैं। इनके अलावा शहर में कहीं भी पोस्टर व होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
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कहां-कहां लगे पोस्टर-बैनर
यूं तो शहर की लगभग हर काॅलोनी और वार्डों में चौक-चौराहों पर बैनर-पोस्टर व फ्लैक्स लगे हैं, लेकिन दिल्ली रोड पर सभी प्रमुख स्थलों पर इन्हें देखा जा सकता है। मटका चौक, कैंप चौक, आईजी चौक, रेलवे स्टेशन रोड, डाबड़ा चौक, सेक्टर 15 और बस स्टैंड के आसपास लगे पोस्टर-बैनर शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं।
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अवैध होर्डिंग लगाने पर जुर्माने का प्रावधान
शहर में कहीं कोई व्यक्ति अवैध पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो उसके खिलाफ नगर निगम जुर्माने की कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं इस मामले में दोषी को सजा भी हो सकती है। नियमानुसार डिफेसमेंट एक्ट के तहत 10 हजार जुर्माना व 6 माह की सजा का प्रावधान है।
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बिना अनुमति नहीं लगा सकते पोस्टर-बैनर
शहर में बिना अनुमति कहीं भी पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स नहीं लगाया जा सकता। सार्वजनिक स्थलों पर तो यह कतई स्वीकार्य नहीं हैं। जांच करवा कर, सभी जगहों से उतरवाए जाएंगे। - प्रीतपाल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम