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Hisar News: युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Mar 2026 01:27 AM IST
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The person guilty of killing the young man has been sentenced to life imprisonment and also fined one lakh.
संवाद न्यूज एजेंसी
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हिसार। सेशन कोर्ट ने करीब छह साल पुराने युवक की हत्या के मामले में दोषी को सेामवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का मलिक की अदालत ने दोषी कालीरावण गांव निवासी महाबीर उर्फ टीना (42) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 अक्तूबर 2019 की रात नरेश (28) और महाबीर घर पर शराब पी रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई। झगड़े के दौरान आरोपी ने लोहे की रॉड और पेचकस से नरेश पर हमला किया जिससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। इसके कारण अस्तपाल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में चिकित्सकों ने मौत का कारण सिर पर लगी गंभीर चोटों को बताया। पुलिस ने लोहे की रॉड, पेचकस, खून से सना बिस्तर और अन्य सामान बरामद किया।
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जांच के दौरान आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खून से सने कपड़े भी बरामद हुए, जिनकी फाॅरेंसिक जांच में मानव रक्त पाया गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों के बयान, घटनास्थल से बरामद हथियार, फोरेंसिक रिपोर्ट और चिकित्सकीय साक्ष्य आरोपी के खिलाफ पूरी साक्ष्य शृंखला बनाते हैं। इस आधार पर अदालत ने महाबीर उर्फ टीना को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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