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Hisar News: तोशाम व पंजाब के गांजा तस्करों को न्यायालय ने सुनाई तीन साल की सजा
Tue, 27 Aug 2024 09:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Tue, 27 Aug 2024 09:50 PM IST
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भिवानी। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में तोशाम और पंजाब निवासी दो दोषियों को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों को एक किलो चार ग्राम गांजा के साथ पुलिस ने पकड़ा था।
एडिशनल सेशन जज अजय पाराशर की अदालत ने तोशाम निवासी रमन व पंजाब निवासी रजत को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तोशाम पुलिस थाना में 27 सितंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें दोनों को तोशाम पुलिस ने एक किलो चार ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच कर अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी में दोनों को सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया ने जिले के सभी प्रबंधक थाना को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशीला व मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। वहीं आम जनता उनके आसपास बिकने वाले नशीले पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। संवाद
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एडिशनल सेशन जज अजय पाराशर की अदालत ने तोशाम निवासी रमन व पंजाब निवासी रजत को एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तोशाम पुलिस थाना में 27 सितंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसमें दोनों को तोशाम पुलिस ने एक किलो चार ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से जांच कर अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी में दोनों को सजा सुनाई है।
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पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया ने जिले के सभी प्रबंधक थाना को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशीला व मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। वहीं आम जनता उनके आसपास बिकने वाले नशीले पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। संवाद
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