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54 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही कॉलोनी नहीं है लाइसेंसशुदा : डीटीपी
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हिसार। जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया है कि तोशाम रोड पर 54 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही कॉलोनी के पास कोई लाइसेंस नहीं है। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि तोशाम रोड पर निर्माणाधीन आभा अस्पताल के सामने पड़ने वाली 54 एकड़ जमीन का लोगों ने ले आउट प्लान तैयार करके कॉलोनी काटने व प्लॉट बेचने का मामला कार्यालय के संज्ञान में आया है।
इसके अलावा कॉलोनाइजर की तरफ से ले आउट व कॉलोनी को रेरा से मंजूर बताकर लोगों को बहकाया जा रहा है। इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि डाबड़ा की लगभग 54 एकड़ पर काटी जाने वाली कॉलोनी के लिए भू मालिकों ने शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत निदेशक डीटीपी हरियाणा चंडीगढ़ से लाइसेंस नहीं लिया है। ब्यूरो
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इसके अलावा कॉलोनाइजर की तरफ से ले आउट व कॉलोनी को रेरा से मंजूर बताकर लोगों को बहकाया जा रहा है। इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि डाबड़ा की लगभग 54 एकड़ पर काटी जाने वाली कॉलोनी के लिए भू मालिकों ने शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत निदेशक डीटीपी हरियाणा चंडीगढ़ से लाइसेंस नहीं लिया है। ब्यूरो
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