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Hisar News: कुल्हाड़ी से गर्दन काट कर सास की हत्या करने वाला दामाद दोषी करार, सजा 28 को

Mon, 25 Aug 2025 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 25 Aug 2025 11:54 PM IST
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Son-in-law found guilty of killing mother-in-law by cutting her neck with an axe, sentencing on 28th
हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने सोमवार को सास की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले दामाद सुग्रीव को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 28 अगस्त को सजा सुनाएगी। आजाद नगर थाना पुलिस ने रावतखेड़ा निवासी रामकिशन की शिकायत पर 11 सिंतबर 2024 को केस दर्ज किया था। दोषी सुग्रीव ने घरेलू विवाद के चलते कुल्हाड़ी से अपनी सास रोशन देवी की गर्दन पर वार कर हत्या की थी।
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आजाद नगर थाना पुलिस को दी शिकायत में रावतखेड़ा निवासी रामकिशन ने बताया कि उसकी बेटी कर्मजीत की शादी साल 2018 में भादरा तहसील के गांव शिवदानपुरा बढेर के सुग्रीव के साथ हुई थी। शादी के बाद सुग्रीव शराब पीता था जिसके चलते बेटी व दामाद में अक्सर झगड़ा होता था। इस कारण उसकी बेटी कर्मजीत सुग्रीव का घर छोड़कर साल 2024 को खुद की मर्जी से किसी ओर के साथ चली गई। सुग्रीव भी रावतखेड़ा में अपनी बहन ओमपति के साथ रहने लगा। वह उसे कई जान से मारने की धमकी देता था।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 सिंतबर 2024 को वह और उसकी पत्नी रोशनी देवी खाना खाकर आंगन में सो गए। जबकि बेटा धर्मबीर कमरे में सो रहा था। घर के अंदर व बाहर की लाइट जल रही थी रात 11 बजे पशुओं की देखभाल करके वह चारपाई पर सोया ही था कि दामाद सुग्रीव कुल्हाड़ी लेकर घर में घुसा और सो रही पत्नी रोशनी देवी की गर्दन पर वार किया। इससे से वह बेहोश हो गई। इस दौरान सुग्रीव ने मुझे पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया। जब शोर मचाया तो बेटा धर्मबीर भी बाहर आया जिसके बाद धमकी देते हुए वह सुग्रीव भाग गया। रामकिशन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल रोशनी देवी को नागरिक अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आजाद नगर थाना पुलिस ने शिकायत पर आरोपी दामाद सुग्रीव को गिरफ्तार किया था।
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